वर्ष 2017 के एक मामले में कोर्ट में हाजिर न होने पर एमपी-एमएलए कोर्ट मऊ की विशेष न्यायाधीश श्वेता चौधरी ने पूर्व मंत्री व सपा विधायक दारा सिंह चौहान के खिलाफ कठोर कार्रवाई का आदेश जारी किया है।
पूर्व मंत्री के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया था लेकिन वे कोर्ट में पेश नहीं हो रहे थे। अगर विधायक कोर्ट में हाजिर नहीं होते हैं तो पुलिस उनके खिलाफ 82 की कार्रवाई कर सकती है।
मामला वर्ष 2017 का है। दारा सिंह चौहान मधुबन विधानसभा सीट से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे। चुनाव के दौरान उनके खिलाफ आदर्श आचार संहिता के उल्लघंन व नारेबाजी करने का मामला दर्ज हुआ था। चुनाव में दारा सिंह ने जीत हासिल की थी। इसके बाद बीजेपी सरकार बनने पर उन्हें वन मंत्री बनाया गया था।
उक्त ममाले में दारा सिंह चौहान के अलावा 11 अन्य भी आरोपी बनाए गए थे। दारा सिंह कभी कोर्ट में पेश नहीं हुए। इसी बीच वर्ष 2022 में हुए विधानसभा चुनाव में वे सपा के टिकट पर घोसी से चुनाव लड़कर विधायक बन गए।
अदालत द्वारा सभी आरोपियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया था। इसमें से नौ आरोपियों ने गुरुवार को अदालत में हाजिर होकर गैर जमानती वारंट को निरस्त कर लिया, जबकि दारा सिंह चौहान अब भी कोर्ट में पेश नहीं हुए।
एमपी-एमएलए कोर्ट विशेष न्यायाधीश श्वेता चौधरी ने मामले को संज्ञान लेते हुए विधायक दारा सिंह चौहान के खिलाफ कार्रवाई का निर्देश दिया है। माना जा रहा है कि पुलिस उनके खिलाफ 82 की कार्रवाई कर सकती है।