
नोएडा के ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी में महिला से अभद्रता के आरोपी श्रीकांत त्यागी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं. कोर्ट ने उनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के केस में जमानत याचिका को खारिज कर दिया है.
कोर्ट ने उनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के केस में जमानत याचिका को खारिज कर दिया है. वहीं कोर्ट में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ तीन नए और छह पुराने केस की कोर्ट को जानकारी दी है.
श्रीकांत त्यागी केस में शुक्रवार को कोर्ट में सुनवाई हुई. इस दौरान कोर्ट ने उनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के मामले में जमानत याचिका को खारिज कर दिया है. वहीं इससे पहले भी बीते सप्ताह उनके खिलाफ अदालत में सुनवाई हुई थी.
तब उन्हें कोर्ट ने तीन मामलों में जमानत दे दी थी. जमानत मिलने के बाद भी आरोपी श्रीकांत त्यागी को रिहा नहीं किया गया था. जिसके बाद शुक्रवार को त्यागी के ऊपर गैंगस्टर एक्ट के तहत मामले में सुनवाई हुई है. हालांकि सुनवाई के बाद भी उन्हें जमानत नहीं मिली है
बीते दिनों हुई सुनवाई के बाद उन्हें आईपीसी की धाराओं 354, 420 और गाली-गलौज के मामले में जमानत मिल गई थी. लेकिन त्यागी के खिलाफ चार मुकदमे दर्ज किए गए थे.
दर्ज किए गए चार मामलों में से तीन में ही उन्हें जमानत मिली थी. ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी केस के बाद पुलिस ने उस पर गैंगस्टर की कार्रवाई कर 25 हजार रुपए का इनाम भी घोषित किया था.
वहीं शुक्रवार को समाजवादी पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल भी श्रीकांत त्यागी के परिवार वालों से मिला है. समाजवादी पार्टी के इस प्रतिनिधिमंडल में कुल नौ सदस्य रहे.
वहीं इससे पहले त्यागी समाज द्वारा महापंचायत का आयोजन भी किया गया था. इसके अलावा सांसद महेश शर्मा से भी मुलाकात की गई थी.